नवागांव के भागवत यादव 33 पौवा देशी मसाला के साथ रंगे हाथों पुलिस ने किया गिरफ्तार , न्यायिक रिमाण्ड लेकर जेल भेजा
थाना कुरूद,चौकी बिरेझर द्वारा अवैध शराब बिक्री करने वाले आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) छ.ग. आबकारी अधिनियम के तहत की गई वैधानिक कार्यवाही
आरोपी से 33 पौवा देशी मसाला शराब कीमती 3,300 रू० तथा शराब बिक्री से प्राप्त नकद रकम 170 रु० कुल 3,470 रू० जप्त कर
धमतरी पुलिस,चौकी बिरेझर को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा ग्राम नवागांव स्थित सरार तालाब के पास दबिश दी गई, जहां आरोपी सफेद प्लास्टिक बोरी में शराब रखकर बिक्री करते पाया गया। मौके पर मौजूद खरीदार पुलिस को देखकर फरार हो गए।
आरोपी के पास से जप्त शराब के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए बिरेझर पुलिस ने आरोपी भागवत यादव पिता गजानंद यादव, उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम नवागांव, चौकी बिरेझर, थाना कुरूद, जिला धमतरी को मौके पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
आरोपी के कब्जे से 33 पौवा देशी मसाला शराब (प्रत्येक 180 ml, कुल 5.940 बल्क लीटर) जिसकी अनुमानित कीमत ₹3,300 तथा शराब बिक्री से प्राप्त नकद रकम ₹170 कुल ₹3,470 की सामग्री जप्त की गई।
पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध थाना कुरूद में धारा 34(2) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया एवं आरोपी को धारा 187 बी.एन.एस.एस. के तहत विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड लेकर जेल भेजा गया।
इस कार्यवाही में चौकी बिरेझर से प्रआर. शेषनारायण पांडेय, महेश पटेल, हेमु साहू,आर. मिथिलेश डहरिया सैनिक गोवर्धन लहरे की महत्वपूर्ण भूमिका रही
धमतरी पुलिस द्वारा अवैध शराब बिक्री के विरुद्ध लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है, एवं भविष्य में भी यह अभियान इसी प्रकार सतत् जारी रहेगा।

Author: Toman lal Sinha
Editor In Chief



